*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 28 फरवरी तक मिलेगा निशुल्क राशन *जिलाधिकारी ने दुकानवार नोडल अधिकारी किए तैनात, खाद्यान्न वितरण की होगी कड़ी निगरानी
*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 28 फरवरी तक मिलेगा निशुल्क राशन
*जिलाधिकारी ने दुकानवार नोडल अधिकारी किए तैनात, खाद्यान्न वितरण की होगी कड़ी निगरानी
एटा, 21 फरवरी 2023 (सू0वि0)। जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह फरवरी 2023 हेतु आवंटित नियमित योजना के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह फरवरी 2023 में 28.02.2023 तक प्रातः 06ः00 बजे से सायं 09ः00 बजे तक किया जाएगा। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को निःशुल्क 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी के आदेश पर उचित दर दुकानवार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गयी है, जिनके द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा। उक्त वितरण चक के दौरान जिन कार्डधारकों के किसी कारणवश अंगूठा, अंगुली ई०पॉस मशीन में मैच नहीं हो पाती है, तो उन्हें ई०पॉस मशीन के माध्यम से प्रॉक्सी, मोबाइल ओ०टी०पी० सत्यापन द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 28.02.2023 को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत माह जनवरी 2023 से एक वर्ष दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राशन वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए तहसील अलीगंज हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मो० नम्बर 9412313301. तहसील सदर एटा हेतु पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8218454903 एवं तहसील जलेसर हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मो0 नम्बर 7251910000 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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