पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 4 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 496/18 धारा 302/34, 504, 506 भादवि बनाम हरिकेश पुत्र होरीलाल, समरजीत पुत्र होरीलाल, रंजीत पुत्र उदयवीर, सोनू पुत्र सर्वेश निवासीगण गढिया इकबालपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या जैसे संगीन अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.02.2024 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 01 हाथरस द्वारा अभियुक्तगण हरिकेश, समरजीत , रंजीत, सोनू उपरोक्त को मु0अ0सं0 496/18 में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजवीन कारावास व 25000-25000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 2- 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
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