ईदुज्जुहा (बकरीद) पर्व के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था के अलावा अभियोजन कार्यों एवं नार्काे कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म (NCORD) समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने तथा भड़काऊ एवं आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी दशा में न होने पाए तथा सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के उपरांत अवशेषों एवं रक्त का वैज्ञानिक एवं स्वच्छ तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नमाज केवल मस्जिदों में ही अदा की जाएगी तथा सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नमाज स्थलों के आसपास साफ-सफाई, जलापूर्ति एवं आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु पूर्व से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, नगर निकायों एवं पंचायत विभाग को मस्जिदों के आसपास साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन एवं कूड़ा ट्रॉलियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सूअर पालकों को नोटिस जारी कर उनके पशुओं को खुले में न छोड़ने के निर्देश भी दिए गए।
पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने सभी क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित कर शासन की गाइडलाइन से लोगों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी से संबंधित फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न किए जाएं। सभी मस्जिदों एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा लगातार गश्त की जाऐ।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं महिला अपराधों से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हत्या, अपहरण, बलात्कार एवं अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में सशक्त पैरवी कर दोषियों को दंडित कराने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को संबंधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ मिठाई, दूध, घी, तेल, मसाले एवं अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कर मिलावट पाए जाने पर कठोर कार्यवाही करने के साथ ही कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों के आसपास धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न होने देने के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही करने को कहा गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उपजिलाधिकारी, अभियोजन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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