न्यायालय हाथरस द्वारा थाना गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदंड की सुनाई सजा
न्यायालय हाथरस द्वारा थाना गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदंड की सुनाई सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 431/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम सोनू उर्फ कालिया पुत्र ओमवीर निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 09.11.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ,विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट , एफटीसी कक्ष सं0 2, जनपद हाथरस द्वारा उक्त गैंगस्टर के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू उर्फ कालिया उपरोक्त को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास तथा 5000/- हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।
@samachar24news

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