हाथरस न्यायालय ने एक अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व 23,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के पुलिस मुठभेड, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व 23,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अवगत कराना है कि थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/12019 अन्तर्गत धारा 307 भादवि(पु0मु0) व मु0अ0सं0 74/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 75/2019 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम भीमा पहलवान पुत्र भूदेव सिंह निवासी पैंतखेडा थाना खन्दौली, जनपद आगरा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । गम्भीर अपराधों पर कठोरता से नियत्रंण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथऱस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.11.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, हाथरस द्वारा उक्त अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त भीमा पहलवान पुत्र भूदेव सिंह को धारा 307 (पु0मु0) भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।
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