न्यायालय हाथरस ने नाबालिग का अपहरण करने के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास व अन्य 2 अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई

हाथरस। 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सासनी के नाबालिग का अपहरण करने के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास व अन्य 2 अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अवगत कराना है कि थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2016 धारा 363,504,506 भादवि व ¾ पोक्सो बनाम चेतन सिंह,पूरन सिंह व मुकेश पुत्रगण ओमप्रकाश निवासी ग्राम बांधनू थाना सासनी जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र  न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.12.2023 को माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश, पोक्सो अधिनियम, कक्ष सं0 – 1 हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त चेतन सिंह पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त को मु0अ0सं0 490/2016 में धारा 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि. में 02 वर्ष कारावास व 2000 रू0 अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि. में 02 वर्ष  कारावास व 2000 रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है तथा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त पूरन सिंह व मुकेश पुत्रगण ओमप्रकाश को धारा 363 भादवि मे 3-3 वर्ष के कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि मे 2-2 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई ।



@samachar24news

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