पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2006 धारा 307/34 भादवि बनाम सारिक पुत्र साबिर पहलवान निवासी ग्राम दमदमा थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21.12.2023 को न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश कक्ष सं0 – 1 हाथरस द्वारा अभियुक्त सारिक उपरोक्त को मु0अ0सं0 162/2006 में धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
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