कोर्ट ने तीन हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पचास - पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई

हाथरस। 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पचास - पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।  

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2024 को वादी पंकज कुमार पुत्र बौबी कुमार निवासी पोरा थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ पर सूचना दी कि दिनाँक 25.03.2024 को समय करीब 4 बजे नन्नू से मेरे पिता के साथ वाद-विवाद हो गया था। तभी रात्रि करीब 10.30 बजे मेरी माँ चिल्लाने की आवाज आयी तो देखा कि नन्नू पुत्र स्व0 देवीराम निवासी टोडरपुर थाना सिकन्द्राराऊ हाथरस ने कुल्हाडी से मेरे पिता की हत्या कर दी, माँ जान बचाकर भागी तो उसे राजकुमार पुत्र नन्नू ने डण्डा मार कर हत्या कर दी। जिसके सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हसायन पर मु0अ0सं0 206/2024 धारा 302/34 थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक  व साक्ष्य संकलन के दौरान नामजद अभियुक्तगण नन्नू पुत्र स्व0 देवी राम,  राजकुमार पुत्र नन्नू एवं रामू पुत्र नन्नू निवासीगण ग्राम टोडरपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोप पत्र संख्या- 285/24  दिनांक 18.06.2024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । 

अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.03.2026  को माननीय न्यायालय ADJ-1 जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तों नन्नू पुत्र स्व0 देवी राम, राजकुमार पुत्र नन्नू  एवं रामू पुत्र नन्नू उपरोक्त को धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कठोर कारावास व पचास - पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



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