थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग से संबन्धित एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा

हाथरस। 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग से संबन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मुअसं 415/2023 धारा 307 भादवि बनाम भीकम सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी कमालपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । विवेचना की विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये 3/25/27ए आर्म्स अधिनियम की वृद्दि की गयी। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 09.10.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । *जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.02.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम, हाथरस द्वारा अभियुक्त भीकम उपरोक्त को धारा 307  भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- रूपये का अर्थदण्ड व धारा 3/25/27ए अधिनियम के अन्तर्गत 02 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।



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