आर्म्स एक्ट अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि(76 दिवस) व 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हसायन के आर्म्स एक्ट अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि(76 दिवस) व 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अवगत कराना है कि थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2011 धारा आर्म्स एक्ट बनाम रतन सिंह उर्फ रतन पुत्र नन्नूमल अहेरिया निवासी हैदलपुर थाना हसायन जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0(एस0डी0) हाथरस द्वारा अभियुक्त रतन सिंह उर्फ रतन उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि(76 दिवस) व 1000/- रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।
@samachar24news

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