न्यायालय ने अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास तथा 25000-25000 रूपये अर्थदंड की सजा
न्यायालय ने अपहरण के मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास तथा 25000-25000 रूपये अर्थदंड की सजा
पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि थाना सिकन्द्राराऊ पर दिनांक 31.07.2022 को दिनेश कुमार पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम नौरथा ईसेपुर थाना सिकन्द्राराऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्तगण नरेश कश्यप पुत्र चोब सिंह , लोकेश पुत्र साधू , जय सिंह पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम नौरथा ईशेपुर, थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस द्वारा उसके भाई योगेश को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये थे, जो अभी तक वापस नहीं आया । भाई के बारे में पूछने पर बताया कि वह नदरई नहर में डूब गया है । वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर मुकदमा 394/2022 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा आरोपियों के विरूद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में अभियोग के न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी, प्रभावी कार्यवाही की गई तथा समस्त गवाहों व साक्ष्यों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया । अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 25.04.2023 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण नरेश कश्यप पुत्र चोब सिंह , लोकेश पुत्र साधू , जय सिंह पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम नौरथा ईशेपुर, थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को धारा 364, 201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25000-25000 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।

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