मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई

सिकंदराराऊ। 

महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,600 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

अवगत कराना है कि थाना सिकंद्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2003 धारा 147/427/323/504 भादवि बनाम  सुरेंद्र सिंह पुत्र चरन सिंह, नरोत्तम पुत्र रामचंद्र सिंह निवासीगण कचोरा थाना सिकंद्राराऊ, बिजेंद्र पुत्र रुस्तम सिंह निवासी छतरपुर थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.02.2025 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0-03 हाथरस द्वारा अभियुक्तगण सुरेंद्र,नरोत्तम व बिजेंद्र उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,600/-2600/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।



@samachar24news

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