पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवगत कराना है कि थाना सिकंद्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2000 धारा 323,504,506 भादवि बनाम श्रीपाल पुत्र झण्डू सिंह निवासी मुबारकपुर थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.02.2025 को न्यायालय ए0सी0जे0 हाथरस द्वारा अभियुक्त श्रीपाल उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।
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