उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, विनय कुमार-तृतीय के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव, अनु चौधरी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर वृद्धाआश्रम, नगला भूस, हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह एवं रामकुमार शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह व रामकुमार शर्मा द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिये सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसी भी वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के सम्बन्ध में कोई भी परेशानी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस से सम्पर्क स्थापित कर सकते है अथवा पराविधिक स्वयं सेवकों को बता सकते हैं। हमारे द्वारा आपके प्रार्थना पत्र को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में पहुॅचा दिया जायेगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु बनाये गये कानूनों की जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है कि वह अपने भरण-पोषण हेतु अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बैंक सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों की सुविधा के लिये अलग से काउण्टर की व्यवस्था है। उन्होंने वृद्धजनों की सेवाभाव पर बल देते हुये कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारे वृद्धजन किसी समस्या से परेशान न हो यह हमारा कर्तव्य ही नही वल्कि पूर्ण जिम्मेदारी है। हमें वृद्धजनों की सेवा पूर्णभाव से करनी चाहिए। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार होता है या उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो वे सीधे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा नालसा द्वारा संचालित राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 अथवा 15100 पर कॉल कर सकते हैं।
वृद्धआश्रम की अधीक्षिका ने नीतू मिश्रा ने अपने वक्तव्य में वृद्धजनों की सेवा एवं उनकी देखभाल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये।
इस अवसर पर वृद्धाआश्रम की अधीक्षिका नीतू मिश्रा एवं वृद्धाआश्रम का अन्य स्टॉफ मौजूद रहा।
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