नगर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आगामी वर्षा ऋतु के दौरान संभावित जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने नगर पालिका वार्ड नं0 3 और वार्ड नं0 28 के क्षेत्रों पर नाला सिल्ट सफाई कार्य का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का स्थलीय सत्यापन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सरस्वती इंटर कॉलेज के समीप स्थित प्रमुख नाले का विशेष रूप से निरीक्षण किया। जहां पर उन्होंने नाले की गहराई को बांस के माध्यम से मापा, नालों में कूड़ा-करकट, पॉलीथीन आदि जमा होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस को नालों की सफाई कराने के साथ ही कूड़ा हटवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि नालियों एवं नालों से निकाली जाने वाली सिल्ट एवं कचरे को सड़क पर न छोड़ा जाए, बल्कि तत्काल उठाकर निर्धारित निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है, तो सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम स्तर पर एजेंसी का टेंडर निरस्त करने की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सड़कों के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों, निर्माण सामग्री जमा होने के अलावा दुकानदारों का सामान फुटपाथ पर जमा होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी करने तथा नियमों का अनुपालन न करने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं रखते हैं, जिसके कारण ग्राहक एवं अन्य लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन तथा अन्य अपशिष्ट सामग्री नालियों में फेंक देते हैं। इससे जल निकासी व्यवस्था बाधित होती है तथा जलभराव की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर नगर का निर्माण केवल नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। सभी दुकानदार एवं नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक स्थलों एवं नालियों में कचरा फेंकने से बचें तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नालियों में कचरा डालते हुए अथवा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम एवं पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उप जिलाधिकारी सदर, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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