हाथरस न्यायालय ने दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हसायन के दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई ।
थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/19 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम दीपू उर्फ श्यामवीर पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी बरसामई थाना हसायन जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.08.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (द्वितीय), हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दीपू उर्फ श्यामवीर उपरोक्त को मु0अ0सं0 224/19 के अन्तर्गत धारा 304बी में आजीवन कारावास व धारा 498ए में 2 वर्ष कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 4 द0प्र0 अधिनियम में 2 वर्ष का कारावास व 10, 000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।


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