छेडछाड व पोक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट के छेडछाड व पोक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बता दें कि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 296/17 बनाम आकाश पुत्र अनिल कुमार निवासी खन्दारी गढी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप 21.08.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट(प्रथम) द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश उपरोक्त को मु0अ0सं0 296/17 में धारा 354 भादवि के अन्तर्गत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 506 के अन्तर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।


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