दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंदराराऊ के दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/10 बनाम हेवेन्द्र सिंह उर्फ गूंगा पुत्र होडिल सिंह निवासी भटीकरा थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त हेवेन्द्र सिंह उर्फ गूंगा उपरोक्त को मु0अ0सं0 88/10 में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।


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