डकैती व आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

 डकैती व आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

हाथरस

 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सासनी के डकैती व आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

 थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/1982 धारा 395/397 भादवि बनाम भोले पुत्र सूरजपाल निवासी नगला आलिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस  सुघडपाल पुत्र गजसिंह पाल निवासी घरेहदा थाना एत्तमादपुर जनपद आगरा व मु0अ0सं0 14/1982 धारा 25ए आर्म्स एक्ट बनाम भोले पुत्र सूरजपाल निवासी नगला आलिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । पत्रावली कमिट किये जाने से पूर्व ही अभियुक्त सुघडपाल की मृत्यु हो चुकी है । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी करते हुये मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गवाहों को समय से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.08.2023 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(प्रथम) द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त भोले उपरोक्त को धारा 395 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 25ए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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