हाथरस जंक्शन क्षेत्रान्तर्गत गैंगस्टर अभियुक्त कृष्णा के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी कार्यवाही, साठ लाख रूपये से अधिक की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क
पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन में हाथरस पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कृत्यों, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत इनमें संलिप्त माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है । आज दिनांक 18.08.2023 को क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ व उपजिलाधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्रान्तर्गत शातिर गैंगस्टर अपराधी कृष्णा पुत्र हरिओम निवासी मोहल्ला वामनखेडी, मैण्डू थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस के विरूद्ध मु0अ0सं0 309/22 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहवन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के तहत थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 60 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है । अभियुक्त कृष्णा द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नशीले पदार्थ का अवैध व्यापार कर तथा जुआ, सट्टा से अवैध धन अर्जित कर अपने व अपनी पत्नी एवं मां के नाम से चल अचल सम्पत्तियां बनायी गयी है । जिसमें 02 मकान, 03 खेत, बैंक खाता आदि है जिसको जब्त किया गया है । अभियुक्त कृष्णा उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में अवैध मादक पदार्थों की खरीद/बिक्री, लडाई-झगडा, जान से मारने का प्रयास सम्बन्धी करीब दो दर्जन अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त कृष्णा उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हाथरस महोदय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी और आज दिनांक 18.08.2023 को उक्त आदेश के अनुपालन मे उपरोक्त सम्पत्ति कुर्क कर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर हाथरस को रिसीवर नियुक्त किया है ।


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