अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सिकंदराराऊ मानीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा अपहरण , बलात्कार , पोस्को एक्ट , एससी एसटी एक्ट के अभियोेग के संबधित ग्राम सुम्मेरपुर निवासी व्यक्ति को आजीवन कारावाश व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । जानकारी के अनुसार पप्पू पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सुम्मेरपुर पर 363, 366,376, 3/4 पोस्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

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