एटा।* राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 13 जुलाई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
इस लोक अदालत में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के अन्तर्गत वादों] मोटर दुर्घटना प्रतिकार, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चालानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा। अतः जनपद एटा की आम जन मानस से विनम्रतापूर्वक अपील की जाती है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने-अपने वादों को चिन्हित करवाते हुए अधिकारिक वादों/ मामलों को नियत एवं निस्तारित करायें।
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