न्यायालय हाथरस ने सुनाई थाना सिकन्द्राराऊ के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि (39 दिन) व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा

हाथरस। 

पुलिस  महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप  न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि(39 दिन) व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2003 धारा 379,411 भादवि बनाम  कलेक्ट्रर सिंह पुत्र होरी लाल व राजवीर पुत्र लेखराज 3-राधेश्याम पुत्र लेखराज निवासीग रजापुर थाना नयाबाँस जनपद एटा विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप  न्यायालय ACJ(SD) हाथरस द्वारा अभियुक्तों उपरोक्त जेल में बिताई गयी अवधि (39 दिन) व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।




@samachar24news

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