जिला आबकारी अधिकारी कृष्ण मोहन ने अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन नियमावलियों एवं अनुज्ञापन में निहित शर्तों के अन्तर्गत जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा एफ०एल० 6 बार, एफ०एल० 2, एफ०एल० 2 बी, सी०एल० 2 (थोक अनुज्ञापन) 14 अप्रैल कोअम्बेडकर जयंती) के अवसर पर बन्द रखने का प्राविधान है। अतः समस्त अनुज्ञापी, देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भांग, थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापन, दुकानें एवं बार अनुज्ञापन को निर्देशित किया है कि 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बन्द रहेंगे। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।
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