पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्रराऊ के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि (1 वर्ष 15 दिन) के कारावास की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 617/2023 धारा 379,411,120 बी भादवि बनाम मोना उर्फ अमरदीप पुत्र दीपक निवासी काली मन्दिर केपास(भातू लाइन) थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद संजय पुत्र धर्मपाल निवासी शिव मन्दिर के पास आदर्श कॉलोनी (भातू लाइन) थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 29.11.2024 को माननीय न्यायालयJM सिकंद्राराऊ हाथरस द्वारा अभियुक्तों मोना उर्फ अमर दीप व संजय उपरोक्त को जेल मे बिताई गयी अवधि(1 वर्ष 15 दिन) के कारावास की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।
@samachar24news

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें