लूट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के लूट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 471/2009 धारा 392 भादवि बनाम गुड्डू पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी गढिया थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 31.10.2023 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 392 भादवि में 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।

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