अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप विचारण के मात्र 5 माह के अंदर माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना कोतवाली नगर के अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अवगत कराना है कि 24.02.2023 को वादी निवासी इनायतपुर, इरादत नगर जनपद आगरा द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से उसकी पुत्री उम्र करीब साढे चार वर्ष के अचानक गायब हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 35/2023 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया । उक्त मुकदमे में भोला उर्फ राजेश पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी नारई थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस का नाम प्रकाश में आया । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.10.2023 को माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/ पॉक्सो अधिनियम क0सं0-1, हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त 1. भोला उर्फ राजेश पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी नारई थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को मु0अ0सं0 35/2023 के अंतर्गत धारा 363 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।

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