न्यायालय ने थाना सिकन्द्राराऊ के एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 7 दिवस का कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 7 दिवस का कठोर कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 327/2018 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम नीरज पुत्र बांकेलाल निवासी राजपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय ए.डी.जे-06 हाथरस द्वारा अभियुक्त नीरज उपरोक्त को 7 दिवस का कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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