पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि दिनांक 02.01.2023 को थाना सिकन्द्राराऊ पर वादी द्वारा सूचना दी कि दिनाँक 02.01.2023 को सुबह पानी की नाली को लेकर अरविन्द से कहासुनी हो गयी थी । जिसके क्रम में शाम करीब 3.30 बजे वादी के पुत्र बन्टू उर्फ बृजभूषण पशुओं को चारा डालने जा रहा था, तभी अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी । जिसके क्रम में वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर मु0अ0सं0 03/2023 धारा 302/34,504 भादवि बनाम अरविन्द पुत्र अमरसिंह , ऊधम सिंह उर्फ सत्यवीर सिंह पुत्र अमर सिंह , अमर सिंह पुत्र जय सिंह , अर्चना पत्नी अरविन्द सिंह निवासीगण ग्राम जरीनपुर भुर्रका थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त की निशान देही पर आला कत्ल एक अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 5 जिंदा कारतूस 12 बोर मय पेटी बरामद किये । जिसके क्रम में अभियुक्त अरविन्द के विरूद्ध 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 06.06.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 (एडीजे-1) जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त अरविन्द को धारा 302/504/34 भादवि व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण ऊधम सिंह उर्फ सत्यवीर सिंह व अमर सिंह एवं अर्चना उपरोक्त को धारा 302/504/34 भादवि में आजीवन कारावास व 22-22 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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