आबकारी अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के आबकारी अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अवगत कराना है कि थाना सिकंद्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 652/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मानवीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी महामई थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय जेएम सिकन्द्राराऊ, हाथरस द्वारा अभियुक्त मानवीर सिंह उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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