न्यायालय हाथरस ने थाना सासनी के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड की सुनाई सजा
न्यायालय हाथरस ने थाना सासनी के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड की सुनाई सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सासनी के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2021 को थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजलपुर में पुरानी रंजिश के चलते अमरीश पुत्र जगदीश शर्मा निवासी ग्राम नौजलपुर की हत्या की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना सासनी पर पंजीकृत मुकदमा धारा 302 बनाम गौरव शर्मा पुत्र मुनेश शर्मा निवासी ग्राम नोजलपुर थाना सासनी जनपद हाथरस स्थाई निवासी मुबारकनगर थाना इकोना जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.04.2023 को अभियुक्त गौरव शर्मा उपरोक्त से बरामद घटना में प्रयुक्त असलाह बरामद करते हुए थाना सासनी पर आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोगों की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । हत्या सम्बन्धी गंभीर अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । अभियोग से संबंधित गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2, हाथरस द्वारा अभियुक्त गौरव शर्मा उपरोक्त को मु0अ0सं 52/21 धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0 121/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।

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