पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के आर्म्स अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तककी सजा व 1000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2023 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम बनाम ज्ञान सिंह पुत्र अमोल सिंह निवासी महारी थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.11.2025 को माननीय न्यायालय जेएम सिकन्द्राराऊ हाथरस द्वारा अभियुक्ता ज्ञान सिंह उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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