पोक्सो के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई आर्थिक दंड एवं कठोर कारावास की सजा

सिकंदराराऊ। 

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के पोक्सो के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 18,000 अर्थदंड की सजा सुनाई । 

अवगत कराना है कि वादी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनाँक 13.09.2020 को मेरी पुत्री घरेलू सामान लेने हेतु पुरदिल नगर बाजार गयी थी। जो रात्रि तक घरेलू सामान लेकर वापस नही आयी ।उक्त सूचना पर वादी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकंद्राराऊ पर म0अ0सं0 464/2020 धारा 363/366 भादवि बनाम साहिद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला गड्डा कस्बा पुरदिल नगर थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए व पीडिता के धारा 161/164

सीआरपीसी के बयानों पर नामित व्यक्ति साहिद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला गड्डा कस्बा पुरदिलनगर थाना

सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस की नामजदगी गलत पायी गयी जिसका साहिद उपरोक्त का नाम पृथक किया गया तथा बयान पीडिता धारा 161/164 सीआरपीसी के आधार पर अभियुक्त अंकित पुत्र श्याम सिंह शर्मा निवासी कंसपुर थाना बिछवाँ जिला मैनपुरी नाम प्रकाश में आया है ।विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त अंकित पुत्र श्याम सिंह उपरोक्त के विरूध जुर्म धारा 363/366 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम वाखूवी साबित हुआ।  अभियुक्त के विरूद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र दिनांक 5/11/2020 को  न्यायालय प्रेषित किया गया ।  

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में दोषी अभियुक्तो के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा है विशेष अभियान"।

अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | महिला संबंधी अपराधों में अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.11.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो हाथरस द्वारा अभियुक्त अंकित उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड,धारा 342 भादवि के अन्तर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


@samachar24news

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