वन संरक्षण अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक व 500-500 रूपये अर्थ दण्ड की सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500 रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 636/2018 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम बनाम अरमान खां पुत्र हसन मियां व हसन पुत्र बहादुर खां निवासीगण नौरंगाबाद पश्चिम थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद् पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय जे0एम0 सिकन्द्राराऊ हाथरस द्वारा अभियुक्त अरमान खां, हसन खां उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/-500/- रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया ।
@samachar24न्यूज़

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