आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को मिली जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हसायन के आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम गजेंद्र सिंह पुत्र प्रेमपाल निवासी कानऊ थाना हसायन जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार को न्यायालय हाथरस द्वारा अभियुक्त गजेंद्र सिंह उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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