लूट और हत्या के तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तगणों को सश्रम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2016 को थाना सिकन्द्राराऊ पर वादी द्वारा सूचना दी कि दिनाँक 18.07.2016 को करीब दोपहर 02.00 बजे अपनी पत्नी-बच्चों के साथ ससुराल से वापस आ रहा था। तभी अगसौली चौकी से 1 किमी दूर कासगंज की तरफ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया तथा उसकी पत्नी के पीले धातु के आभूषण छीनने लगे विरोध करने पर उसके पुत्र केशव के पेट में गोली मार दी । उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी । जिसके सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर मु0अ0सं0 468/2016 धारा 394/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।विवेचनात्मक / साक्ष्य संकलन के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण रिंकू पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी मिलावली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा एवं दयाराम पुत्र किशोरीलाल निवासी नगला बधिक थाना सहावर जिला कासगंज व प्रेमपाल पुत्र कालीचरण निवासी सुभाष नगर थाना अमापुर जनपद हाथरस को गिरफ्तार किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए आरोपी के विरुद्ध दिनांक 14.10.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई ।जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तगण रिंकू पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी मिलावली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा व दयाराम पुत्र किशोरीलाल निवासी नगला बधिक थाना सहावर जिला कासगंज एवं प्रेमपाल पुत्र कालीचरण निवासी सुभाष नगर थाना अमापुर जनपद हाथरस को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 394 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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