आर्म्स अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व 1000 रूपये अर्थ दण्ड की सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना कोतवाली नगर के आर्म्स अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व 1000 रूपये अर्थ दण्ड की सजा दी गई।
थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2003 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम बनाम जाहिद पुत्र मेंहदी हसन निवासी मौहल्ला कटरा थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद् पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा अभियुक्त जाहिद उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया ।
@samachar24news

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें