न्यायालय ने थाना हसायन के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस ने थाना हसायन के चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 2 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।
अवगत कराना है कि थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/1999 धारा 379 भादवि बनाम फकीर पुत्र लाल मोहम्मद निवासी सलेमपुर एवं नेकसे पुत्र भूरेलाल निवासी छौंक थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.07.2025 को माननीय न्यायालय CJ/FTC 1, हाथरस द्वारा अभियुक्त फकीर,नेकसे उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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