पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के लापरवाही से वाहन चलाना के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2018 धारा 279,338 बनाम कपिल शर्मा पुत्र रूप किशोर शर्मा निवासी संजय गाधी कालोनी मौहल्ला शान्ति नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय जेएम सिकन्द्राराऊ, हाथरस द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उपरोक्त को न्यायालय उठने कर की सजा व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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