आवंटित खाद्यान्न का वितरण 8 से दिनांक 28 जनवरी के मध्य कराये जाने के निर्देश

हाथरस। 

आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 8 से दिनांक 28 जनवरी के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 उक्त के क्रम में जनपद-हाथरस में माह जनवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का समस्त पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारकों के समस्त यूनिटों पर 2किग्रा गेहूँ।1 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल तथा 2 किग्रा बाजरा (चावल के स्थान पर) (कुल 5 किग्रा० प्रति यूनिट) (प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को 3 किग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा।) एवं जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा गेहूँ 11 कि०ग्रा० फोर्टीफाइड चावल तथा 10 किग्रा बाजरा (चावल के स्थान पर) (कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड) (प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को 21 किग्रा0 प्रति कार्ड रखा जायेगा।) का निःशुल्क वितरण 8 से 28 जनवरी के मध्य कराया जायेगा।

जिला पूर्ति अधिकारी धु्रवराज यादव ने जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि माह जनवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 8 से दिनांक 28 के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 28 जनवरी को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। किसी भी असुविधा/शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।



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